
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में प्रशासन ने रविवार सुबह शहर के सबसे बड़े और चर्चित मॉल ‘नेक्सस एलांते’ पर बड़ी कार्रवाई की। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में स्थित इस मॉल में करीब 35,040 वर्ग फुट क्षेत्र में बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद प्रशासन ने बुलडोज़र चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
सुबह के समय एसडीएम, नगर प्रशासन और पुलिस बल की संयुक्त टीम मॉल परिसर में पहुंची और कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए ताकि किसी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति न बने। प्रशासन का कहना है कि मॉल प्रबंधन को पहले शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई।
जांच में सामने आई चौंकाने वाली अनियमितताएं
प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, मॉल प्रबंधन ने लगभग 22,000 वर्ग फुट पार्किंग क्षेत्र को हरियाली और लैंडस्केपिंग एरिया में बदल दिया था, जो स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन था। इसके अलावा, हयात रीजेंसी के पास 3,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बिना अनुमति ओपन कैफे और बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी।
बेसमेंट क्षेत्र में भी नियमों का खुला उल्लंघन पाया गया, जहां 3,000 वर्ग फुट जगह पर स्टाफ मेस, वॉशरूम और डे केयर सेंटर बिना स्वीकृति के संचालित हो रहे थे।
अवैध निर्माणों की सूची
- रिटेल मॉल के दाहिनी ओर 500 वर्ग फुट क्षेत्र में आयरन फ्रेम और IRC फैब्रिक से बना भंडारण क्षेत्र।
- हयात रीजेंसी के पीछे 850 वर्ग फुट क्षेत्र में अस्वीकृत ऊंचाई वाली अस्थायी आयरन संरचना।
- 550 वर्ग फुट क्षेत्र में वैलेट पार्किंग प्रवेश द्वार पर टेन्साइल फैब्रिक शेड।
- हयात रीजेंसी के नक्शे में परिवर्तन कर 1,800 वर्ग फुट क्षेत्र में ‘अनीता डोंगरे’ नाम से नया स्टोर।
- हयात रीजेंसी के पीछे 3,500 वर्ग फुट पार्किंग (P21) क्षेत्र का दुरुपयोग कर भंडारण हेतु अस्थायी निर्माण।
- हैमलीज़ स्टोर में बिना अनुमति 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर तक स्लाइड (40 वर्ग फुट) लगाई गई।
- बेसमेंट-2 में 300 वर्ग फुट क्षेत्र में लकड़ी का अस्थायी भंडारण क्षेत्र।
प्रशासन का सख्त संदेश
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन सभी निर्माणों के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, जिससे यह सीधे तौर पर बिल्डिंग बायलॉज और अनुमोदित नक्शों का उल्लंघन है। प्रशासन ने कहा है कि शहर में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह निजी संपत्ति हो या व्यावसायिक प्रतिष्ठान।
कार्रवाई के बाद मॉल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि, प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि वे कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे।
प्रशासन ने दो टूक कहा है कि यह कार्रवाई ‘नो टॉलरेंस पॉलिसी’ के तहत की गई है और भविष्य में भी ऐसे सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम जारी रहेंगे।