
भोपाल: जिला उपभोक्ता आयोग ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डी-मार्ट को भ्रामक पैकेजिंग के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला तब आया जब कोलार निवासी सुमित श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने डी-मार्ट से खरीदे गए ब्रिटानिया फिफ्टी-फिफ्टी बिस्किट के पैकेट में चार स्नैक पैक होने का दावा था, लेकिन अंदर केवल तीन ही पैक निकले।
सुमित ने 11 जनवरी 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में दोनों कंपनियों के खिलाफ शिकायत की। डी-मार्ट ने दावा किया कि वह केवल रिटेल स्टोर है, जबकि उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा की जिम्मेदारी निर्माता की होती है। वहीं, ब्रिटानिया ने कहा कि उनकी सभी उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा पर ध्यान रखा जाता है।
लेकिन आयोग ने दोनों कंपनियों के तर्क खारिज करते हुए उन्हें भ्रामक पैकेजिंग और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया। यदि जुर्माना समय पर जमा नहीं किया गया तो 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
शिकायतकर्ता के वकील अरुण गोस्वामी और स्वेक्षा प्रकाश ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी ठगी या भ्रामक उत्पाद की शिकायत करना चाहिए। आयोग ने इस मामले में उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का स्पष्ट संदेश दिया है।