Saturday, December 20

BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में पूर्व-अग्निवीरों को 50% आरक्षण, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: बीएसएफ में भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे पहले यह आरक्षण केवल 10% था।

This slideshow requires JavaScript.

नए नियम के तहत भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में BSF नोडल फोर्स 50% सीटें पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखेगी। दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बाकी बची 47% सीटों पर भर्ती करेगा, जिसमें 10% सीटें पूर्व-सैनिकों के लिए होंगी। यदि पहले चरण में कुछ सीटें खाली रहती हैं, तो उन्हें दूसरे चरण में भरा जाएगा।

पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी गई है, केवल लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीटों की संख्या हर साल BSF महानिदेशक तय करेंगे। यह नया आरक्षण फिलहाल केवल BSF के लिए लागू है; अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में लागू नहीं हुआ है।

पृष्ठभूमि: अग्निपथ योजना के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल की शॉर्ट-टर्म भर्ती की जाती है। पहले बैच के पूर्व-अग्निवीरों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच साल बढ़ाई गई है। इसके तहत अग्निवीरों को BSF में कॉन्स्टेबल के रूप में सेवा का अवसर मिलेगा।

इस निर्णय से न केवल पूर्व-अग्निवीरों के लिए नौकरी के नए अवसर खुलेंगे, बल्कि केंद्रीय सशस्त्र बलों में अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या भी बढ़ेगी।

Leave a Reply