PAN–Aadhaar Link Status: सेकंडों में जानें आपका पैन–आधार लिंक है या नहीं, बेहद आसान तरीका
अगर आप यह नहीं जानते कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। आप कुछ ही सेकंड में ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए पैन–आधार लिंक का स्टेटस जांच सकते हैं।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। तय तारीख तक लिंक नहीं होने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactive) हो जाएगा।
क्यों जरूरी है पैन–आधार लिंक?
यदि आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन बनवाया था, तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना होगा। तय समयसीमा के बाद लिंक नहीं होने पर:
पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा
बैंकिंग, निवेश और आयकर से जुड़े काम रुक सकते हैं
डेडलाइन के बाद देना होगा जुर्माना
सरकार के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक पैन–आधार लिंक करना पूरी तरह म...










