Friday, December 5

अमेरिका में इमिग्रेशन नियम सख्त: वर्क परमिट की वैधता 5 साल से घटकर 18 महीने, नए नियम आज से लागू

वॉशिंगटन: ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम को कड़ा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वर्क परमिट (EAD) की अधिकतम वैधता 5 साल से घटाकर 18 महीने कर दी है। यह बदलाव शरणार्थियों, संरक्षित इमिग्रेंट्स और उन विदेशी नागरिकों पर लागू होगा जो डेपोर्टेशन रोक, आश्रय या ग्रीन कार्ड पर निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं।

अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने कहा कि नया नियम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र सुरक्षा समीक्षा (Security Review) को ज्यादा बार करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

USCIS के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने बताया कि हाल ही में वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड के दो सदस्यों पर हुए हमले ने यह साबित कर दिया कि विदेशी नागरिकों की नियमित और बार-बार जांच बेहद ज़रूरी है। उनकी मानें तो पांच साल की वैलिडिटी के चलते जांच के बीच लंबा अंतराल बन जाता था, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ता था।

TPS और अन्य कैटेगरी पर भी असर

नए नियमों के तहत—

  • शरणार्थी,
  • शरण मांगने वाले,
  • ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में शामिल,
  • डेपोर्टेशन रोक आदेश वाले

इन सभी को अब अधिकतम 18 महीने की वैधता वाला वर्क परमिट मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, TPS होल्डर्स, पैरोल वाले, पेंडिंग TPS आवेदक और इससे जुड़ी श्रेणियों के लिए वर्क परमिट की वैधता उनके अधिकृत स्टे के अनुरूप एक वर्ष या इससे भी कम कर दी गई है।

कब से लागू होंगे नए नियम?

USCIS के अनुसार, ये बदलाव 5 दिसंबर 2025 से फाइल किए गए सभी नए और लंबित Form I-765 आवेदनों पर तुरंत लागू हो जाते हैं।
एजेंसी का कहना है कि नियमित EAD रिन्यूअल प्रक्रिया से सुरक्षा खतरों का पता लगाने के अधिक अवसर मिलेंगे।

आलोचना और आशंकाएँ

इमिग्रेशन विशेषज्ञों और मानवाधिकार समूहों ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे—

  • हजारों आवेदकों पर असर पड़ेगा,
  • पहले से भारी बैकलॉग झेल रही USCIS प्रणाली पर और दबाव बढ़ेगा,
  • हर 18 महीने में रिन्यूअल के कारण देरी, खर्च और परेशानी बढ़ेगी।

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