
नई दिल्ली: चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव पर कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालिया सुनवाई में उनके वकील भाष्कर उपाध्याय ने बताया कि राजपाल यादव ने अपने ऊपर लगे कुल ₹5 करोड़ के कर्ज में से आधी रकम यानी ₹2.5 करोड़ का भुगतान कर दिया है।
कोर्ट में हुई सुनवाई:
गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई 16 फरवरी को तय की गई। कोर्ट ने शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट कंपनी को नोटिस भी जारी किया है।
वकील का बयान:
भाष्कर उपाध्याय ने बताया, “राजपाल यादव ने कभी भी ₹5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देने से इनकार नहीं किया। पहले जब भुगतान की चर्चा हुई थी, तब कंपनी ने पैसे लेने से मना किया था। अब आधी रकम का भुगतान हो चुका है।”
सजा और पारिवारिक कारण:
वकील ने यह भी बताया कि राजपाल यादव ने तीन महीने की सजा पहले ही काट ली है। इसके अलावा, अभिनेता अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत की अपील कर चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं दिया है।
मामले का इतिहास:
राजपाल यादव ने 2010 में अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए कर्ज लिया था, जिसे चुकाने में असमर्थ रहने के कारण साल 2018 में मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी को छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कई अवसर दिए, लेकिन भुगतान न करने पर अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया। अंततः 4 फरवरी को उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया गया, जिसे उन्होंने 5 फरवरी को पूरा किया।
राजपाल यादव पर निगाह:
अब अदालत और शिकायतकर्ता दोनों ही मामले में राजपाल यादव से शेष बकाया रकम की वसूली के लिए सक्रिय हैं।
