
जयपुर: राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर आमजन और निवेशकों के लिए कई महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों की घोषणा की है। डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने राजस्व संतुलन बनाए रखते हुए आम लोगों को राहत देने का प्रयास किया है।
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री में बढ़ा बोझ
बजट में स्टांप पेपर पर 3 प्रतिशत का सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। साथ ही विभिन्न श्रेणी की जमीनों की डीएलसी दरों में बदलाव करते हुए फार्म हाउस और रिसोर्ट भूमि की रजिस्ट्री महंगी कर दी गई है।
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फार्म हाउस जमीन: कृषि दर का 1.5 गुना → 3 गुना
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रिसोर्ट भूमि: कृषि दर का 2 गुना → क्षेत्रीय व्यावसायिक दर का 75%
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स्टांप ड्यूटी सरचार्ज: 3% वृद्धि, स्टांप पेपर महंगा
लोन दस्तावेजों पर मिली राहत
बजट में ऋण से संबंधित दस्तावेजों की रजिस्ट्रेशन फीस आधी कर दी गई है। पहले यह 1 प्रतिशत थी, अब घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये रखी गई है। इसी तरह स्टांप ड्यूटी भी 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.125 प्रतिशत कर दी गई है, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है।
वाहन पंजीकरण में राहत
सरकार ने दूसरे राज्यों से स्थायी रूप से निजी वाहन लाने पर पंजीकरण टैक्स में राहत दी है। पहले 25 प्रतिशत छूट मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
आमजन पर असर
इन फैसलों से जहां संपत्ति की रजिस्ट्री महंगी होगी और फार्म हाउस/रिसोर्ट भूमि पर बोझ बढ़ेगा, वहीं ऋण दस्तावेजों की फीस और बाहरी राज्यों से वाहन लाने पर टैक्स में राहत मिलेगी।
मुख्य हाइलाइट्स:
| श्रेणी/कार्य | पुरानी व्यवस्था | नई व्यवस्था | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| स्टांप ड्यूटी सरचार्ज | पूर्व दर | 3% वृद्धि | महंगा |
| लोन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन | 1% | 0.5% (अधिकतम 1 लाख) | सस्ता |
| लोन स्टांप ड्यूटी | 0.25% (अधिकतम 15 लाख) | 0.125% (अधिकतम 10 लाख) | सस्ता |
| फार्म हाउस जमीन | कृषि दर × 1.5 | कृषि दर × 3 | महंगा |
| रिसोर्ट जमीन | कृषि दर × 2 | व्यावसायिक दर × 75% | बदलाव |
| बाहरी राज्य वाहन टैक्स | 25% छूट | 50% छूट | सस्ता |
डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि बजट में जहां जरूरी था वहां दरों में संशोधन किया गया और वाहन कर में छूट दी गई, जिससे आम लोगों को प्रत्यक्ष राहत मिलेगी।
