
बेंगलुरु। आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे और लगातार सामने आ रहे हमलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि कुत्ते के काटने से यदि किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने कुत्तों के काटने से घायल होने पर भी सहायता राशि निर्धारित की है।
18 नवंबर को जारी आदेश: मौत पर 5 लाख, घायल होने पर 5000 रुपये
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार—
- मौत की स्थिति में: पीड़ित परिवार को 5,00,000 रुपये
- चोट लगने पर: कुल 5000 रुपये का मुआवजा
- 3500 रुपये सीधे पीड़ित को
- 1500 रुपये इलाज के लिए सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को
आदेश में कहा गया है कि यह राशि आवारा कुत्तों द्वारा त्वचा पर खरोंच, गहरे घाव या बार-बार किए गए हमलों पर भी लागू होगी।
क्यों बढ़ा दबाव? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला
कुत्तों के हमलों के कई सीसीटीवी वीडियो बीते दिनों वायरल हुए, जिनमें खासकर बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया था। बढ़ती घटनाओं ने बड़ी चिंता पैदा की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद सरकारों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा।
हर वर्ष बढ़ रहे हैं डॉग बाइट के केस
देश में कुत्तों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं:
- 2024: 37.17 लाख मामले (प्रतिदिन 10,000 से अधिक)
- 2023: 30.5 लाख
- 2022: 21.9 लाख
इनमें सबसे अधिक मामले आवारा कुत्तों के हमलों से जुड़े हैं।
सरकार का कदम—डर और चिंता के बीच बड़ी राहत
कर्नाटक सरकार के इस फैसले को उन परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो ऐसी घटनाओं से आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं। यह पहला मौका है जब राज्य ने इस तरह की व्यापक सहायता राशि की घोषणा की है।