
लखनऊ, 19 नवंबर 2025: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 17 नवंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान कई सार्वजनिक और निजी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।
राजधानी में यह सुरक्षा उपाय इसलिए उठाया गया है क्योंकि इस अवधि में कई महत्वपूर्ण अवसर और परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जयंती, 6 दिसंबर को काला दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नववर्ष, और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा।
क्या रहेगी पाबंदियां:
- सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकेंगे।
- निर्धारित धरना स्थल के बाहर किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन निषिद्ध होगा।
- विधानभवन और सरकारी दफ्तरों के आसपास ट्रैक्टर, ट्रॉली, भैंसागाड़ी, हथियार और ज्वलनशील पदार्थ लेकर आने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
- ड्रोन शूटिंग केवल पुलिस की अनुमति से होगी, नो-फ्लाइंग जोन में पूरी तरह बैन।
- जुलूस या सार्वजनिक सभा के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। बिना अनुमति कोई भी आयोजन दंडनीय होगा।
सोशल मीडिया और ध्वनि नियंत्रण:
- औद्योगिक, वाणिज्यिक और रिहायशी क्षेत्रों में लाउडस्पीकर की ध्वनि सीमा क्रमशः 75/70, 65/55, 55/45 और 50/40 डेसीबल रहेगी।
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि-उपकरणों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित।
- सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री, अफवाह या धर्मग्रंथ अपमान पर कड़ी कार्रवाई।
- ग्रुप एडमिन जिम्मेदार होंगे कि कोई अवैध या भड़काऊ पोस्ट न हो।
अन्य पाबंदियां:
- चाइनीज मांझा और पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थान पर पुतला दहन निषिद्ध।
- ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों, घर-मालिकों और साइबर कैफे संचालकों के लिए पुलिस सत्यापन और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य।
- परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित।
- कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य।
आदेश का उल्लंघन करने पर BNS की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।