Tuesday, February 3

सरकार ने बदले कस्टम बैगेज रूल, विदेश से अब ला सकते हैं ज्यादा सामान और सोना

नई दिल्ली: विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी है। भारत सरकार ने कस्टम बैगेज रूल्स में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेश से लौटने वाले भारतीय पहले से ज्यादा सामान बिना ड्यूटी चुकाए भारत ला सकते हैं। साथ ही विदेश से सोने और अन्य कीमती धातु के गहनों को लाने के नियम भी स्पष्ट कर दिए गए हैं।

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कितनी बढ़ी ड्यूटी-फ्री लिमिट
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ‘Baggage Rules, 2026’ अधिसूचित कर दिए हैं। इसके तहत अब विदेश से लौटने वाले भारतीय 75,000 रुपये तक के सामान को ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं। इसका मतलब है कि इस राशि तक के विदेशी सामान पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। यह नियम हवाई और समुद्री मार्ग से लौटने वाले भारतीय मूल के निवासियों और पर्यटकों पर लागू होगा।

पहले क्या थी लिमिट
पहले यह ड्यूटी-फ्री सीमा 50,000 रुपये थी। नए नियम 2 फरवरी 2026 की आधी रात से लागू हो गए हैं। इसके अलावा, भारतीय मूल के पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों के लिए भी छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। विदेशी पर्यटक अब 25,000 रुपये तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत ला सकते हैं।

एनआरआई के लिए अलग नियम
विदेश में एक साल से ज्यादा समय रहने वाले भारतीय निवासी अब 1,50,000 रुपये तक का सामान ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं।

  • 1 से 2 साल विदेश में रहने वाले व्यक्ति: 3,00,000 रुपये तक

  • 2 साल से अधिक विदेश में रहने वाले व्यक्ति: 7,50,000 रुपये तक

विदेश से सोने और कीमती धातु के गहनों की लिमिट
विदेश में एक साल से अधिक समय बिताने वाले भारतीय यात्रियों के लिए सोने और अन्य कीमती धातु के गहनों पर अलग नियम बनाए गए हैं।

  • महिला यात्रियों के लिए: 40 ग्राम तक सोना या अन्य कीमती धातु के गहने ड्यूटी-फ्री

  • अन्य यात्रियों के लिए: 20 ग्राम तक ड्यूटी-फ्री
    यह गहने यात्रियों के व्यक्तिगत उपयोग का हिस्सा होने चाहिए और इसमें सोना, चांदी, प्लैटिनम या कीमती रत्न जड़े हो सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों और एनआरआई को खरीदारी में राहत मिलेगी और भारतीय बाजार में विदेशी सामान की पहुंच आसान होगी।

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