
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने भारत में अवैध प्रवेश के आरोप में चीनी नागरिक ली शिनमेइ (Li Xinmei) को आठ साल की कठोर कैद और ₹50,000 जुर्माना सुनाया। अदालत ने उसे Foreigners Act की धारा 14A के तहत दोषी ठहराया।
अवैध प्रवेश का तरीका
महिला पर आरोप था कि उसने बौद्ध भिक्षु का वेश धारण कर भारत में प्रवेश किया। यह घटना 2 दिसंबर 2023 की है, जब सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 42वीं बटालियन ने उसे रूपईडीहा बॉर्डर आउटपोस्ट पर रोक लिया। जांच में पता चला कि उसके पास नेपाल का वैध वीजा था, लेकिन भारत में प्रवेश के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं था।
बरामद दस्तावेज और सामान
महिला के कब्जे से चीन का पासपोर्ट, चीनी नागरिकता कार्ड, कई एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, इयरफोन, मेमोरी बुक और एक धार्मिक ग्रंथ बरामद किया गया।
चूंकि ली हिंदी और अंग्रेजी नहीं समझ पाती थी, इसलिए पूछताछ एक अनुवादक की मदद से की गई।
अदालत का निर्णय
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने फैसला सुनाते हुए ली को भारत में बिना वीजा प्रवेश करने का दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त छह महीने की कैद भी दी जा सकती है।