नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार ने पानी के बकाया बिलों के भुगतान के लिए ‘लेट पेमेंट सरचार्ज’ (LPSC) स्कीम की समय-सीमा 15 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम जन प्रतिनिधियों और RWA की मांग को देखते हुए उठाया गया है।
डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को मिलेगी पूरी छूट
मंत्री ने बताया कि जल बोर्ड के सिस्टम में खामियों और स्टाफ की कमी के कारण कई उपभोक्ता समय पर बिल जमा नहीं कर पा रहे थे। नई समय-सीमा के तहत डोमेस्टिक श्रेणी के उपभोक्ताओं का बकाया बिलों पर 100% लेट पेमेंट सरचार्ज (ब्याज) माफ किया जाएगा। जल्द ही गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी 100% ब्याज माफी की घोषणा की जाएगी।
उच्च बिल वाले उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान का मौका
इस योजना के तहत करीब 87,000 ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं, जिन पर कुल 2,068 करोड़ रुपये का बकाया है। अब उन्हें अपने बकाया बिल को किस्तों में जमा करने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए जल बोर्ड राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ टाई-अप कर रहा है, ताकि उपभोक्ता अपने नजदीकी जोनल कार्यालय में ही बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकें।
बकाया बिल और राहत का आंकड़ा
जल बोर्ड के कुल 29 लाख उपभोक्ताओं में से करीब 14.68 लाख उपभोक्ताओं का कई सालों से बिल बकाया था। इनके कुल बकाया की राशि 16,068 करोड़ रुपये थी, जिसमें मूल बिल 5,057 करोड़ और ब्याज/एरियर 11,011 करोड़ रुपये शामिल थे। उपभोक्ताओं की मुख्य शिकायत गलत औसत बिलिंग को लेकर थी। राहत योजना के तहत एरियर पर 100% छूट की घोषणा की गई, जिससे बोर्ड को 5,057 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक केवल 430.26 करोड़ रुपये ही जमा हुए हैं।
जल मंत्री का संदेश
प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत देने के साथ-साथ जल बोर्ड के राजस्व संग्रह में भी मदद करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया बिल समय पर जमा करें।