
पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है। अदालत के आदेश के अनुसार, उन्हें 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक के बजट सत्र के दौरान संसद में शामिल होने का मौका मिलेगा।
बजट सत्र इस बार दो चरणों में आयोजित होगा: पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सांसद को तिहाड़ जेल से सीधे संसद लाया जाएगा और सत्र समाप्त होने के बाद जेल वापस भेजा जाएगा। इस दौरान उनकी सुरक्षा और आवागमन का पूरा इंतजाम पुलिस और जेल प्रशासन करेगा।
साथ ही कोर्ट ने जेल से लाने-ले जाने का खर्च दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा तय करने का निर्देश दिया है। पिछले मानसून सत्र में इस खर्च का मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है।
कोर्ट ने कहा कि पैरोल केवल संसद सत्र के दिनों तक सीमित होगी और सांसद जेल से बाहर कहीं और नहीं जा सकेंगे। यह फैसला इंजीनियर राशिद को उनके संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाएगा, जबकि सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया का पालन भी सुनिश्चित रहेगा।
इस फैसले से यह मामला जेल में बंद सांसदों के संसदीय अधिकारों के दृष्टांत के रूप में महत्वपूर्ण बन गया है।