
नई दिल्ली: राजधानी में प्रदूषण स्तर बढ़ने पर अब लोगों को डबल पार्किंग चार्ज देना पड़ सकता है। पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि, दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) की पार्किंग को इससे छूट दी गई है क्योंकि वह पार्क एंड राइड सुविधा प्रदान करती है।
क्या है नियम:
- GRAP-2 में पार्किंग फीस बढ़ाने संबंधी नियम शामिल किए गए हैं।
- जब GRAP-3 लागू होगा, तब सभी जगहों पर डबल पार्किंग चार्ज देना अनिवार्य होगा।
- GRAP-4 लगने पर भी डबल चार्ज की व्यवस्था लागू रहेगी।
- यह नियम प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरण विभाग की ओर से जारी किया गया है।
भ्रम का कारण:
- 13 दिसंबर 2025 को सीएक्यूएम ने GRAP-2 में बदलाव किए थे।
- इसके तहत पार्किंग फीस बढ़ाने का नियम GRAP-2 में शामिल हुआ।
- लेकिन 8 जनवरी 2026 का नोटिफिकेशन पुराने GRAP-3 और GRAP-4 के आधार पर जारी किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई।
विशेष जानकारी:
- नोटिफिकेशन दिल्ली की वेबसाइट पर 22 जनवरी को अपलोड किया गया।
- डीएमआरसी ने पार्क एंड राइड सुविधा देने के कारण इस नियम से छूट दी है।
- नागरिकों को सलाह दी गई है कि प्रदूषण स्तर बढ़ने पर पार्किंग चार्ज की जानकारी अपडेट रखें।
इस नियम का उद्देश्य राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना और वाहनों के पार्किंग पैटर्न को प्रभावित करना है।