
रांची (रवि सिन्हा): झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के ईडी कार्यालय पर हाल में की गई पुलिस छापेमारी को लेकर तत्काल प्रभाव से जांच पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह छापेमारी पूर्व नियोजित प्रतीत होती है। अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन को ईडी कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)/सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) या अन्य अर्द्धसैनिक बल तैनात करने के आदेश दिए। अदालत ने साफ किया कि सुरक्षा में कोई चूक हुई तो इसके लिए एसएसपी जिम्मेदार होंगे।
अदालत ने पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर भी रोक लगा दी। यह प्राथमिकी ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संतोष कुमार के खिलाफ दर्ज की गई थी। संघीय एजेंसी ने अदालत में पुलिस द्वारा कार्यालय में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की।
ईडी ने बताया कि वह संतोष कुमार द्वारा कथित 23 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच कर रही है और अब तक 9 करोड़ रुपये बरामद कर चुकी है।