
गाजियाबाद। गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। यह 14 जनवरी से 16 फरवरी की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।
धारा 163 के लागू होने के बाद जिले में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इसके तहत किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा करने की अनुमति नहीं होगी।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।