
कोच्चि (केरल): सबरीमाला मंदिर में ‘आदिया सिष्टम घी’ की बिक्री से हुई आय के कथित गबन की जांच के लिए केरल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मंदिर के स्पेशल कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद आया है।
लगभग 35 लाख रुपये का गबन
हाईकोर्ट ने पाया कि 17 नवंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 की अवधि में लगभग 35 लाख रुपये का गबन होने का अनुमान है। कोर्ट ने विजिलेंस डायरेक्टर को टीम बनाने और त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) के मुख्य विजिलेंस एवं सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
घी की बिक्री में अनियमितताएँ
निरीक्षण में पता चला कि 16,628 पैकेट घी बेचे गए, लेकिन टीडीबी खाते में केवल कुछ राशि ही जमा हुई। 13,679 पैकेटों की बिक्री से लगभग 13.68 लाख रुपये बोर्ड के खाते में नहीं आए। इसके अलावा 24 से 30 नवंबर 2025 के बीच एकत्र की गई 68,200 रुपये की राशि भी 17 दिन की देरी से ही जमा की गई।
अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू
टीडीबी ने इस गबन की जानकारी मिलने के बाद कर्मचारी सुनील कुमार पोटी को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है।
एक महीने में प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश
हाईकोर्ट ने विजिलेंस टीम को आदेश दिया कि एक महीने के भीतर प्रगति रिपोर्ट दाखिल की जाए। अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने से पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी।