Sunday, November 2

अवैध मदिरा परिवहन पर इंदौर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

पांच वाहनों सहित ₹3.70 लाख की मदिरा और सामग्री बरामद – पांच आरोपी गिरफ्तार

इंदौर, 31 अक्टूबर, 2025

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश और सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में इंदौर आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध अभियान को और तेज करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस संयुक्त कार्रवाई में विभाग की टीमों ने पांच दोपहिया वाहनों सहित लगभग ₹3.70 लाख मूल्य की अवैध मदिरा बरामद कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आबकारी कंट्रोलर श्री देवेश चतुर्वेदी और डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में 29 और 30 अक्टूबर को विभिन्न स्थानों पर की गई कार्रवाइयों में पांच प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)क के तहत दर्ज किए गए हैं।


वृत्त आंतरिक 01 की कार्रवाई

प्रभारी श्री आशीष जैन की टीम ने एक दोपहिया वाहन से अवैध रूप से विदेशी मदिरा व्हिस्की का परिवहन कर रहे आरोपी सागर पिता राजेश को गिरफ्तार किया। वाहन सहित ₹80,000 मूल्य की मदिरा जब्त की गई।
कार्यवाही में आरक्षक मुकेश रावत, वीरेंद्र पटेल, विपुल खरे और नर्मदा अलावा का उल्लेखनीय योगदान रहा।


वृत्त पलासिया की कार्रवाई

प्रभारी प्रियंका रानी चौरसिया की टीम ने एक दोपहिया वाहन से 100 पाव देशी प्लेन मदिरा बरामद कर आरोपी संदीप रैकवार पिता नरेश रैकवार को पकड़ा। जब्त मदिरा और वाहन का मूल्य लगभग ₹92,500 आँका गया।
इस कार्रवाई में आरक्षक तरुण सिंह जाट, परमजीत कौर और अजय चंद्रवाल की भूमिका सराहनीय रही।


वृत्त मालवा मिल (बी) की कार्रवाई

प्रभारी श्री सुनील मालवीय की टीम ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की।
पहले मामले में आरोपी युगल पिता कँवरलाल से 1 पेटी विदेशी व्हिस्की ‘लंदन प्राइड’, और दूसरे में आरोपी सर्जन पिता उमराव से 1 पेटी विदेशी रम बरामद की गई।
दोनों मामलों में मदिरा और वाहनों का कुल मूल्य ₹1,28,000 है।
टीम में आरक्षक विक्रम यादव, विजय सोलंकी, अरविंद शर्मा और विपुल खरे शामिल रहे।


वृत्त महू की कार्रवाई

सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री गणपत सिंह धुध के निर्देशन में उप निरीक्षक कृतिका द्विवेदी की टीम ने बिना नंबर की हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल से 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा बरामद की।
आरोपी गोलू करोसिया पिता विनोद करोसिया के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।
कुल बरामदगी का मूल्य लगभग ₹70,000 रहा।
टीम में आरक्षक रीना भिड़े का योगदान सराहनीय रहा।


💬 सहायक आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी ने कहा—

“इंदौर जिले में अवैध शराब कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग लगातार सघन और प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। हमारी टीमें पूरी तत्परता से कार्य कर रही हैं ताकि शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। जनता से अपील है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत आबकारी विभाग को दें।”


समेकित परिणाम:

  • कुल जब्त दोपहिया वाहन: 5
  • कुल जब्त मदिरा एवं वाहन का अनुमानित मूल्य: ₹3,70,500
  • कुल दर्ज प्रकरण: 05 (धारा 34(1)क, आबकारी अधिनियम 1915)

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