Wednesday, January 7

OTP और डिजिटल सिग्नेचर के बिना नहीं खुलेगा NPS खाता, प्रक्रिया होगी अधिक सुरक्षित

नैशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वालों की बढ़ती संख्या के बीच पेंशन रेगुलेटर PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया को और सख्त व सुरक्षित बना दिया है। नए नियमों के तहत अब OTP (वन टाइम पासवर्ड) या डिजिटल सिग्नेचर (साइन) के बिना ऑनलाइन NPS खाता नहीं खोला जा सकेगा।

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PFRDA के अनुसार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करते समय आवेदक की पहचान और सहमति की पुष्टि अब अनिवार्य रूप से मोबाइल पर भेजे गए OTP या साइन के माध्यम से ही की जाएगी। यह नियम 15 जून 2020 को जारी पुराने सर्कुलर में संशोधन के बाद लागू किया गया है, जिसमें पहले ई-साइन या OTP को केवल एक विकल्प के रूप में रखा गया था।

फॉर्म सबमिशन के लिए अनिवार्य होगा सत्यापन
नए सर्कुलर के मुताबिक, ऑनलाइन NPS खाता खोलते समय फॉर्म भरने के बाद अंत में दी जाने वाली घोषणाओं, नियमों और शर्तों के लिए आवेदक की मंजूरी OTP या साइन के जरिए ही ली जाएगी। बिना इस सत्यापन के फॉर्म को पूरा और मान्य नहीं माना जाएगा।

ग्राहकों को क्या होगा फायदा?
PFRDA का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। OTP और डिजिटल सिग्नेचर की अनिवार्यता से फर्जी रजिस्ट्रेशन, गलत सहमति और पहचान से जुड़ी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।

एजेंसियों को सिस्टम अपडेट करने के निर्देश
नए नियम जारी होने के बाद PFRDA ने सभी सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) और पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POPs) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने तकनीकी सिस्टम और ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को तुरंत इन दिशानिर्देशों के अनुरूप अपडेट करें।

कुल मिलाकर, PFRDA का यह फैसला NPS खाताधारकों के लिए सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे डिजिटल माध्यम से निवेश करने वालों को ज्यादा भरोसा और सुविधा मिलेगी।

 

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