Sunday, January 25

सरकार ने एलन मस्क की X को कड़ा नोटिस जारी: 72 घंटे में हटानी होंगी AI-जेनरेटेड अश्लील सामग्री

 

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नई दिल्ली: भारत सरकार ने अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ को एआई (Artificial Intelligence) की मदद से तैयार की गई अश्लील और गैरकानूनी सामग्री हटाने का कड़ा नोटिस भेजा है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर प्लेटफॉर्म ने 72 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

ग्रोक ऐप पर विशेष निगरानी:

सरकार ने ‘X’ के AI ऐप ‘ग्रोक’ के दुरुपयोग को गंभीरता से लिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस ऐप के जरिए बनाई गई आपत्तिजनक, नग्न और यौन सामग्री तुरंत हटाई जाए या उसकी पहुंच को निष्क्रिय किया जाए। नोटिस में कहा गया है कि उल्लंघन करने वाले यूजर और प्लेटफॉर्म दोनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

 

कानूनी आधार और रिपोर्टिंग:

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने यह नोटिस ‘X’ के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को भेजा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत प्लेटफॉर्म अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है।

‘X’ को आदेश जारी होने के 72 घंटे के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) जमा करनी होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि उसने आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

 

सरकार की कड़ी चेतावनी:

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कानून का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा। उल्लंघन होने पर बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी नियम, भारतीय न्याय संहिता और अन्य लागू कानूनों के तहत की जा सकती है।

 

सार्वजनिक शिकायतों पर कार्रवाई:

सरकार ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के प्रसार की शिकायतें संसद और नागरिकों से प्राप्त हुई हैं। इसके मद्देनजर यह नोटिस जारी किया गया है। राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ग्रोक ऐप के दुरुपयोग पर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की थी।

 

सरकार का संदेश साफ:

भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कानून के दायरे में हैं। AI तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज के लिए हानिकारक सामग्री का प्रसार रोका जाए।

 

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