
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17-17 साल की कड़ी जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला तोशाखाना 2 मामले में आया है, जिसमें आरोप था कि इमरान खान ने महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को मामूली कीमत पर खरीदा।
इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगस्त 2023 में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। इस नई सजा के समय पाकिस्तान सरकार पर जेल में इमरान खान के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर आलोचना बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी खान को एकांत कारावास से रिहा करने की मांग की थी।
स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद की अध्यक्षता में अडियाला जेल में 80 सुनवाईयों के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों को गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला पाकिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियों में एक नई संवेदनशीलता पैदा कर सकता है। इमरान खान की पार्टी PTI और समर्थक इस फैसले के बाद भारी नाराजगी जता रहे हैं।