
जयपुर: राजस्थान सरकार ने किशोरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया कानून लागू किया है। अब राज्य के रेस्टोरेंट, होटल और कारखानों सहित सभी वाणिज्यिक संस्थानों में 14 से 18 वर्ष के किशोर रात की पारी में काम नहीं कर सकेंगे।
यह कानून राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 के तहत लागू किया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसे मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही यह अध्यादेश कानून का रूप ले चुका है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि विधानसभा सत्र न चलने की स्थिति में भी किशोरों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल प्रभाव से यह अध्यादेश लाना आवश्यक था।
नए कानून की मुख्य बातें:
- 14 से 18 वर्ष के किशोर अब रात में काम नहीं कर सकते।
- अधिकतम तीन घंटे प्रतिदिन काम की अनुमति रहेगी।
- छह घंटे के कार्य के बाद कर्मचारियों को आधा घंटे का अवकाश अनिवार्य होगा।
- पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष कर दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम किशोरों के भविष्य और सुरक्षा के लिए उठाया गया है। नया कानून उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।