
वियना, 11 दिसंबर 2025: ऑस्ट्रिया की संसद ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में मुस्लिम हेडस्कार्फ़ (हिजाब) पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि यह कानून उत्पीड़न का प्रतीक है, जबकि मानवाधिकार समूहों और मुस्लिम संगठनों ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है।
सत्तारूढ़ तीन पार्टियों के गठबंधन ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिसमें धुर-दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी ने भी समर्थन दिया। वहीं, संसद की सबसे छोटी पार्टी ग्रीन्स ने इसका विरोध किया और इसे संविधान के खिलाफ बताया।
मानवाधिकार समूहों की आलोचना
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि यह कदम मुसलमानों के खिलाफ नस्लवादी माहौल को और बढ़ाएगा। ऑस्ट्रिया के मुस्लिम संगठनों ने इसे बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया।
सरकार का तर्क
सत्ताधारी गठबंधन की लिबरल नियोस पार्टी के संसदीय नेता यानिक शेट्टी ने कहा, “यह कानून लड़कियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है, आजादी को सीमित करने के लिए नहीं। हिजाब नाबालिगों के मामले में उन्हें पुरुषों की बुरी नजर से बचाने के बजाय, उनके यौन शोषण का माध्यम बन सकता है।”
कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी की जूनियर मंत्री क्लाउडिया प्लाकोल्म ने भी हिजाब को “उत्पीड़न का प्रतीक” बताया।
पिछला अनुभव
ऑस्ट्रिया की संवैधानिक अदालत ने 2020 में स्कूलों में 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाया गया हिजाब बैन अवैध कर दिया था। अदालत ने कहा कि सरकार को धार्मिक तटस्थता बनाए रखने का कर्तव्य है और किसी प्रतिबंध के लिए विशेष औचित्य होना आवश्यक है।
यानिक शेट्टी ने बताया कि सरकार इस कानून के समर्थन में एक अध्ययन कर रही है, जो अभी भी जारी है, लेकिन इस अध्ययन की पूरी जानकारी साझा नहीं की गई।