
वॉशिंगटन/नई दिल्ली, 11 दिसंबर 2025: अमेरिकी दूतावास ने गर्भवती भारतीय महिलाओं को टूरिस्ट वीजा देने में विशेष सतर्कता बरतने की घोषणा की है। दूतावास ने कहा कि अगर यात्रा का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर उसे अमेरिकी नागरिकता दिलाना है, तो वीजा नहीं दिया जाएगा। अमेरिका इसे ‘बर्थ टूरिज्म’ मानता है और इसकी इजाजत नहीं है।
अमेरिकी दूतावास के बयान के अनुसार, “अमेरिकी काउंसलर अधिकारी टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन को मना कर देंगे, यदि उन्हें लगता है कि यात्रा का मकसद केवल बच्चे के लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करना है। यह अनुमति नहीं है।”
अमेरिका में जन्मजात नागरिकता क्या है
अमेरिका में जन्मा बच्चा, अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत स्वतः अमेरिकी नागरिक बन जाता है, चाहे माता-पिता की आव्रजन स्थिति कुछ भी हो। इसे ‘जन्मसिद्ध नागरिकता’ (Birthright Citizenship) कहा जाता है। यह नागरिकता केवल बच्चे को मिलती है, माता-पिता को नहीं, लेकिन बच्चे को अमेरिकी पासपोर्ट और अन्य सभी नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
अपवाद
कुछ अपवादों को छोड़कर, यदि बच्चा अमेरिका की जमीन पर जन्म लेता है तो वह जन्म से ही अमेरिकी नागरिक होता है। हालांकि, विदेशी राजनयिकों के बच्चे जो अमेरिका में आधिकारिक ड्यूटी के दौरान पैदा होते हैं, वे अमेरिकी नागरिक नहीं माने जाते।
अमेरिकी प्रशासन का यह कदम बर्थ टूरिज्म को रोकने और वीजा नियमों को सख्त बनाने की दिशा में लिया गया है।