Thursday, February 19

लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर है? कोर्ट में केस कौन लड़ सकता है

नई दिल्ली, 19 फरवरी 2026: कानूनी पेशे में अक्सर “Lawyer” और “Advocate” शब्द सुनने को मिलते हैं। कई लोग इसे समान समझ लेते हैं, लेकिन इनके बीच महत्वपूर्ण अंतर है। दोनों ही कानून की पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके रोल, जिम्मेदारियां और कोर्ट में केस लड़ने की क्षमता अलग होती है।

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लॉयर कौन होता है?

  • लॉयर यानी वकील वह व्यक्ति होता है जिसने बैचलर ऑफ लॉ (LLB) की डिग्री हासिल की हो।

  • लॉयर कानूनी सलाह दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं और केस की तैयारी में मदद कर सकते हैं।

  • लेकिन लॉयर सीधे कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, इसके लिए उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की परीक्षा पास कर लाइसेंस लेना होता है।

एडवोकेट कौन होता है?

  • एडवोकेट यानी अधिवक्ता, वे लोग हैं जिन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिल चुका हो।

  • एडवोकेट सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों में कोर्ट में अपने क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन और बहस कर सकते हैं।

  • एडवोकेट का काम सिर्फ सलाह देना नहीं, बल्कि कोर्ट में केस लड़ना और जज के सामने दलील पेश करना भी होता है।

लॉयर और एडवोकेट में मुख्य अंतर

  1. सभी एडवोकेट लॉयर होते हैं, लेकिन सभी लॉयर एडवोकेट नहीं होते।

  2. लॉयर ने केवल LLB डिग्री ली है, जबकि एडवोकेट ने LLB + बार काउंसिल परीक्षा और लाइसेंस प्राप्त किया है।

  3. लॉयर सलाह दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं।

  4. एडवोकेट कोर्ट में केस लड़ सकते हैं और जज के सामने बहस कर सकते हैं।

  5. एडवोकेट को बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराया जाता है, जबकि लॉयर केवल सलाहकार के रूप में काम कर सकता है।

कोर्ट में केस कौन लड़ सकता है?

  • सिर्फ बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एडवोकेट ही कोर्ट में केस लड़ सकते हैं।

  • लॉयर जब तक बार काउंसिल का लाइसेंस नहीं लेते, तब तक केवल कानूनी सलाह और डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग तक सीमित रहते हैं।

लॉयर और एडवोकेट कैसे बनते हैं?

  1. लॉयर बनने के लिए: किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से LLB डिग्री पूरी करें।

  2. एडवोकेट बनने के लिए:

    • LLB करने के बाद स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करें।

    • ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास करें।

    • लाइसेंस और सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप कोर्ट में केस लड़ सकते हैं।

निष्कर्ष: यदि आप सिर्फ सलाह देना चाहते हैं तो लॉयर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप कोर्ट में केस लड़ना चाहते हैं, तो एडवोकेट बनना अनिवार्य है।

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