Wednesday, February 11

कानपुर लेम्बोर्गिनी हादसा: ड्राइवर का दावा – मैं चला रहा था कार; पुलिस ने किया खंडन

कानपुर (राहुल पराशर): कानपुर में तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा की लेम्बोर्गिनी कार से हुए हादसे का मामला अब और पेचीदा हो गया है। बुधवार को एसीजेएम कोर्ट में ड्राइवर मोहन को पेश किया गया। मोहन ने कोर्ट में सरेंडर अर्जी दाखिल करते हुए दावा किया कि हादसे के समय वह ही कार चला रहा था।

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कोर्ट में मोहन की ओर से कहा गया कि हादसे के समय शिवम कार की बगल वाली सीट पर बैठा था और उन्होंने दुर्घटना की एफआईआर की जानकारी भी ली है। मोहन ने सरेंडर अर्जी के माध्यम से आगे की कार्रवाई की मांग की।

पुलिस का खंडन

हालांकि, ग्वालटोली पुलिस ने मोहन के दावों को अस्वीकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि उनके जांच में स्पष्ट हुआ है कि कार हादसे के समय शिवम ही चला रहा था। इस थ्योरी को CCTV फुटेज और चश्मदीद गवाह भी पुष्टि कर रहे हैं।

ड्राइवर मोहन का बयान

कोर्ट में पेशी के बाद मोहन ने मीडिया से कहा कि हादसे के समय शिवम अचानक बेहोश होकर उसके कंधे पर गिर गया। “मैं उसे संभालते हुए कार चला रहा था। कार धीमी गति से चल रही थी, लेकिन मेरा संतुलन बिगड़ा और कार डिवाइडर से टकरा गई,” मोहन ने कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिवम इस घटना में शामिल नहीं था।

मामले में नाटकीय मोड़

मंगलवार को तंबाकू कारोबारी ने थाने जाकर डीसीपी सेंट्रल को बताया कि कार ड्राइवर मोहन चला रहा था और बेटे की तबीयत अचानक खराब होने पर मोहन उसे संभाल रहा था। इसी दौरान कार ऑटो से टकराई और लॉक हो गई। पीछे से आए बाउंसर्स ने शीशा तोड़कर मोहन और शिवम को बाहर निकाला।

सीसीटीवी फुटेज वायरल

हादसे का वायरल वीडियो शिवम को ड्राइविंग सीट से बाहर निकाले जाते हुए दिखा रहा है। डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट में यह तथ्य कोर्ट में पेश किया जाएगा और शिवम को नोटिस भेजकर तलब किया जाएगा।

शिवम का आवेदन

शिवम ने भी कोर्ट में आवेदन देकर दावा किया कि कार उनके नाम पर है, सभी दस्तावेज वैध हैं और हादसा उनकी गलती से नहीं हुआ। उन्होंने कार को रिलीज करने की मांग की और इसके लिए प्रतिभूति व मुचलके देने की बात कही।

पीड़ित ने समझौता किया

सिनियर वकील धर्मेंद्र सिंह धर्मू ने बताया कि चमनगंज घोसियाना निवासी मोहम्मद तौफीक ने अब अदालत में समझौता किया है। तौफीक ने कहा कि हादसे में लगी चोट का मुआवजा उन्हें मिल गया है और वे संतुष्ट हैं।

कोर्ट अब सभी रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर तय करेगा कि आखिर हादसे के समय कौन कार चला रहा था और किसकी जिम्मेदारी तय होगी।

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