
नाडा में पढ़ाई और जॉब का सपना देखने वाले छात्रों और वर्कर्स के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे वर्क परमिट नियमों का पालन करें। छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, और स्टूडेंट-वर्कर को जॉब के बीच में ही देश छोड़ना पड़ सकता है।
स्टूडेंट्स और वर्क परमिट का कनेक्शन
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कनाडा में विदेशी वर्कर्स को टेंपरेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम (TFWP) के तहत वर्क परमिट मिलता है।
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स्टूडेंट्स को पढ़ाई पूरी करने के बाद पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) दिया जाता है, ताकि वे कनाडा में अनुभव हासिल कर सकें और जॉब कर सकें।
लेकिन अक्सर स्टूडेंट-वर्कर्स एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, जिससे उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है।
गलती क्या है? – पासपोर्ट की वैलिडिटी
सबसे बड़ी गलती है पासपोर्ट की वैलिडिटी पर ध्यान न देना।
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वर्क परमिट की वैधता सीधे आपके पासपोर्ट की वैधता से जुड़ी होती है।
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अगर पासपोर्ट कनाडा में रुकने की अवधि से पहले एक्सपायर हो जाता है, तो वर्क परमिट केवल पासपोर्ट की एक्सपायरी तक ही जारी होगा।
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उदाहरण: यदि आपको 1 साल की जॉब ऑफर मिली है, लेकिन पासपोर्ट सिर्फ 8 महीने के लिए वैध है, तो वर्क परमिट केवल 8 महीने का ही मिलेगा।
यह नियम PGWP धारकों पर भी लागू होता है। भले ही 3 साल का PGWP मिलने वाला हो, अगर पासपोर्ट 1.5 साल में एक्सपायर हो रहा है, तो परमिट उतने ही समय के लिए मिलेगा।
वर्क परमिट नियम क्या कहते हैं?
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इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशन (सेक्शन 52(1)) के अनुसार, टेंपरेरी रेजिडेंट या स्टूडेंट के पास कनाडा में रहते हुए वैध पासपोर्ट होना चाहिए।
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वर्कर पासपोर्ट एक्सपायरी के बाद कनाडा में काम या रहने की अनुमति नहीं रखता।
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वर्क परमिट की अवधि तय होती है:
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कनाडाई कंपनी से मिला जॉब ऑफर
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LMIA (लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट) में बताई गई कार्य अवधि
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पासपोर्ट की वैलिडिटी
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💡 निष्कर्ष:
कनाडा में जॉब करने वाले स्टूडेंट्स और वर्कर्स को हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि पासपोर्ट कम से कम वर्क परमिट की अवधि तक वैध रहे। यह छोटी सी सावधानी बड़ी परेशानी और अकस्मात देश छोड़ने की स्थिति से बचा सकती है।