
मदुरै, 18 दिसंबर 2025: मद्रास हाईकोर्ट ने ‘दीपाथून’ स्तंभ मामले में तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था के नाम पर सरकार न्यायिक आदेशों को लागू करने से इनकार नहीं कर सकती।
मामला तब उजागर हुआ जब तमिलनाडु सरकार ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित ‘दीपाथून’ स्तंभ पर कार्तिकई दीपम जलाने की अनुमति देने से इनकार किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा आदेश रद्द या रोका नहीं जाता, तब तक सरकार को आदेश का पालन करना अनिवार्य है।
हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ परिस्थितियों में न्यायिक आदेश लागू करना असंभव हो सकता है, लेकिन कानून-व्यवस्था को आधार बनाकर आदेश की अवहेलना करना पूरी तरह अस्वीकार्य है।
सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार किया। वहीं, एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए, जबकि मदुरै जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 के लिए निर्धारित की है।