पटना के कैफे में बिल पर ऑटो सर्विस चार्ज जोड़ने पर कार्रवाई CCPA ने लगाया 30 हजार का जुर्माना, राशि लौटाने का भी आदेश
पटना: उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने पटना के प्रसिद्ध ‘कैफे ब्लू बॉटल’ पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कैफे पर आरोप था कि वह बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़कर ग्राहकों से वसूली कर रहा था। प्राधिकरण ने न केवल यह राशि वापस करने का आदेश दिया, बल्कि तुरंत इस प्रथा को बंद करने का भी निर्देश जारी किया है। माना जा रहा है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में अहम नज़ीर साबित होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्ती28 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सभी होटल और रेस्तरां को CCPA के दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।
सर्विस चार्ज है पूरी तरह स्वैच्छिकCCPA ने 4 जुलाई 2022 को जारी दिशा-निर्देशों में कहा था कि कोई भी रेस्तरां बिल में सर्विस चार्ज को ऑटो...









