Monday, December 1

महाराष्ट्र में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डेडलाइन 5वीं बार बढ़ी — अब 31 दिसंबर तक लगवा सकेंगे HSRP

पुणे। महाराष्ट्र में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने से चूक गए वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन विभाग ने HSRP लगाने की अंतिम तिथि को 5वीं बार बढ़ाते हुए अब 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया है। विभाग की ओर से इसे लेकर पहले भी 30 अप्रैल, 30 जून, 15 अगस्त और 30 नवंबर की डेडलाइन दी जा चुकी है।

किन्हें लगवाना जरूरी है HSRP?

हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी गाड़ियों में HSRP अनिवार्य है। यह सिस्टम जनवरी 2025 से लागू किया गया है ताकि एक्सीडेंट या क्राइम में शामिल वाहनों की पहचान आसानी से हो सके और वाहन सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

पुणे में क्या है स्थिति?

पुणे में कुल 25 लाख से अधिक गाड़ियों को HSRP लगानी है। इनमें से:

  • 7.5 लाख से अधिक वाहन मालिक अब तक प्लेट लगवा चुके हैं
  • 10.5 लाख वाहन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं
  • फिर भी करीब 15 लाख से ज्यादा गाड़ियों में HSRP लगना बाकी है

परिवहन विभाग के अनुसार पुणे में 65% वाहन अब भी बिना HSRP के हैं, जिससे तय समय सीमा में सभी गाड़ियों को कवर करने को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

राज्यभर की स्थिति

महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड करीब 2.10 करोड़ पुरानी गाड़ियां हैं।
इनमें से:

  • 90 लाख वाहन HSRP के लिए रजिस्टर्ड
  • 73 लाख वाहनों में HSRP लग चुकी है

HSRP टूटने पर दोनों प्लेटें बदलनी पड़ती हैं, इसी वजह से कई वाहन मालिकों ने समय पर बदलना टाल दिया था। वाहन मालिक संगठनों की मांग पर ही सरकार ने मोहलत बढ़ाई है।

31 दिसंबर के बाद सख्ती—लगेगा जुर्माना

परिवहन विभाग ने साफ किया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद बिना HSRP वाली गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाएगा
फिलहाल बिना HSRP वाले वाहनों का RTO में कोई भी काम नहीं हो रहा, इसलिए वाहन मालिकों से अपील है कि जल्द से जल्द प्लेट लगवा लें।

डेडलाइन बढ़ने से वाहन मालिकों को राहत तो मिली है, लेकिन लाखों गाड़ियों की पेंडेंसी को देखते हुए परिवहन विभाग के सामने यह बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है।

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