
चंडीगढ़/बठिंडा: बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मानहानि के मामले में अदालत ने सोमवार को उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
मुकदमे की पृष्ठभूमि:
यह मामला दिसंबर 2020 के उस विवादित ट्वीट से जुड़ा है, जब केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। उसी दौरान कंगना ने बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियां गांव की बुजुर्ग किसान महिला मोहिंदर कौर की तुलना शाहीन बाग आंदोलन की बिलकिस बानो से की थी। इसके साथ ही उन्होंने विवादित दावा किया कि ऐसी महिलाएं आंदोलन में 100 रुपये लेकर शामिल होती हैं। इस बयान को अपमानजनक मानते हुए मोहिंदर कौर ने 5 जनवरी 2021 को उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
कोर्ट में हालिया सुनवाई:
सुनवाई के दौरान मोहिंदर कौर की ओर से उनके पति लाभ सिंह मौजूद थे। उन्होंने अदालत में स्पष्ट किया कि वे किसी भी किसान संगठन के दबाव में नहीं हैं और यह मुकदमा वे स्वयं लड़ रहे हैं। वहीं, कंगना रनौत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट की मांग की थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने उनके वकीलों के आवेदन को स्वीकार कर लिया, जबकि अभियोजन पक्ष ने इस मांग का विरोध किया।
कंगना की दलील:
27 अक्टूबर की पिछली पेशी के दौरान कंगना ने अदालत में कहा था कि उनका विवादित ट्वीट ‘गलतफहमी’ का परिणाम था और उनका किसी को आहत करने का कोई इरादा नहीं था।
निष्कर्ष:
अदालत ने अब मामले में चार्ज फ्रेम कर बहस शुरू करने का निर्णय लिया है, और आगामी सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।