
प्रयागराज: संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और 22 अन्य पुलिसकर्मियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने फिलहाल सीजेएम कोर्ट द्वारा इन पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
मामला 24 नवंबर 2024 का है, जब संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पुलिस ने भीड़ पर गोली चली। यामीन नामक व्यक्ति ने दावा किया कि उस समय उनका बेटा आलम ठेली लेकर आ रहा था और पुलिस ने उसे गोली मार दी। यामीन की याचिका पर संभल सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और 22 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
अनुज चौधरी और पूर्व थानेदार अनुज तोमर ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने उनकी याचिका पर स्टे (अस्थायी रोक) लगाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को 14 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इस दौरान FIR दर्ज करने का सीजेएम का आदेश प्रभावहीन रहेगा।
मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। हाईकोर्ट का यह आदेश पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
