Thursday, January 22

ब्यूटी पार्लर की लापरवाही बनी मॉडल के करियर पर संकट, उपभोक्ता फोरम ने सुनाया अहम फैसला

ग्वालियर। शहर की युवा मॉडल प्रज्ञा शुक्ला के लिए ब्यूटी पार्लर की एक सामान्य-सी विजिट जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव बन गई। वर्ष 2021 में वैक्स कराने के दौरान पार्लर स्टाफ की गंभीर लापरवाही ने न सिर्फ उनका चेहरा बिगाड़ दिया, बल्कि उनके मॉडलिंग करियर पर भी गहरा असर डाला। इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ब्यूटी पार्लर की प्रोपराइटर पर जुर्माना लगाया है।

This slideshow requires JavaScript.

मामले के अनुसार, 16 अगस्त 2021 को जनकगंज निवासी प्रज्ञा शुक्ला ग्वालियर की नई सड़क स्थित कायाकल्प ब्यूटी पार्लर एंड मेकअप स्टूडियो में वैक्स कराने गई थीं। आरोप है कि पार्लर स्टाफ ने वैक्स में केमिकल की अधिक मात्रा मिला दी, जिससे प्रज्ञा के चेहरे पर तेज जलन, घाव और बाद में गहरे दाग-धब्बे उभर आए।

इलाज का आश्वासन, लेकिन समस्या बढ़ती गई
चेहरा जलने की शिकायत करने पर पार्लर की प्रोपराइटर सुनीता सोनी ने लेप लगाकर जल्द ठीक होने का भरोसा दिया, लेकिन समय बीतने के साथ हालात और बिगड़ते चले गए। प्रज्ञा करीब एक साल तक त्वचा विशेषज्ञों से इलाज कराती रहीं, पर कोई खास सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, जिस पर करीब 50 हजार रुपये खर्च बताया गया।

चेहरे की खराब हालत के कारण प्रज्ञा को कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट गंवाने पड़े, जिससे उनका करियर प्रभावित हुआ। वहीं, ब्यूटी पार्लर ने बाद में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मजबूर होकर प्रज्ञा ने 22 सितंबर 2023 को जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

उपभोक्ता फोरम का सख्त रुख
लंबी सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने 18 जनवरी 2026 को पार्लर संचालिका सुनीता सोनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया। फोरम ने उन्हें पीड़िता को 20 हजार रुपये मुआवजा और 2 हजार रुपये कोर्ट खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है। यह राशि 45 दिनों के भीतर अदा न करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

यह फैसला न सिर्फ पीड़िता के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि ब्यूटी इंडस्ट्री में लापरवाही बरतने वालों के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि उपभोक्ताओं की सेहत और करियर से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

Leave a Reply