
राजधानी जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने के मामले में अब राजस्थान हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। यह मामला चौथी क्लास की छात्रा अमायरा की दुखद मौत से जुड़ा है। सीबीएसई ने जांच के बाद स्कूल की गंभीर लापरवाही मानते हुए इसकी मान्यता रद्द कर दी थी।
कोर्ट ने स्कूल की याचिका स्वीकार की
जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने स्कूल की याचिका स्वीकार कर सीबीएसई और उसके सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। स्कूल का तर्क है कि मान्यता रद्द होने से वहां पढ़ रहे बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। स्कूल की ओर से अधिवक्ता रचित शर्मा ने पक्ष रखा।
मामला क्या है
सीबीएसई ने स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक की मान्यता रद्द कर दी थी। इसका कारण था नौ वर्षीय छात्रा अमायरा की चौथी मंजिल से गिरकर मृत्यु। जांच में स्कूल के सुरक्षा मानकों का पालन न करना और बच्चों की सुरक्षा में कमी सामने आई। स्कूल ने कहा कि यदि कहीं कोई कमियां पाई गई हैं, तो उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिए।
कोर्ट के नोटिस के बाद अब सभी पक्षों का जवाब आने का इंतजार है, ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके। इस मामले में सैंकड़ों बच्चों का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है।