Saturday, January 17

रोहित गोदारा का खेल खत्म? कानून की नई धारा ने खींची ‘लक्ष्मण रेखा’, 19 जनवरी तक नहीं आया तो शुरू होगा ‘एब्सेंटिया ट्रायल’

 

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कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी के खिलाफ श्रीगंगानगर पुलिस ने कानून के इतिहास में दर्ज होने वाली कार्रवाई की है। अदालत ने आरोपी को अल्टीमेटम दिया है कि 19 जनवरी तक पेश हो, अन्यथा उसकी गैरमौजूदगी में ही ‘एब्सेंटिया ट्रायल’ शुरू कर दिया जाएगा। यह राजस्थान में संगठित अपराध के खिलाफ नए कानून के तहत संभव होने वाला पहला मामला है।

 

फरार गैंगस्टर पर नई कार्रवाई

 

मामला 4 जून 2025 का है, जब एक व्यापारी को विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल कर भारी रकम की फिरौती मांगी गई। सदर थाना पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और फिरौती लेने आए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में राजकुमार उर्फ रॉकेट, कुलदीप कुमार, नीरज स्वामी और श्यामसुंदर शामिल हैं। इनके कब्जे से 5 लाख रुपये नकद और फॉर्च्यूनर कार जब्त की गई।

 

जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी सीधे तौर पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के निर्देश पर काम कर रहे थे।

 

19 जनवरी तक पेश नहीं हुए तो ट्रायल शुरू

 

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस ने रोहित गोदारा के खिलाफ धारा 356 BNSS के तहत अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि यदि आरोपी 19 जनवरी 2026 तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके बिना ही ट्रायल की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

 

संगठित अपराधियों के लिए कड़ा संदेश

 

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि अब फरार अपराधी या विदेश में छिपे अपराधी भी कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे। श्रीगंगानगर पुलिस की यह पहल न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में संगठित अपराध के खिलाफ कड़ी चेतावनी मानी जा रही है।

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