Saturday, January 31

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी नियम बदले: वाहनों में अब दोनों तरफ डैश कैमरा अनिवार्य

सवाई माधोपुर (सम्ब्रत चतुर्वेदी) – राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटक सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सफारी वाहनों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब सभी जिप्सी और कैंटर वाहनों में दोनों दिशाओं में रिकॉर्डिंग करने वाला उच्च गुणवत्ता वाला डैश कैमरा अनिवार्य होगा।

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डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि यह निर्णय चीफ वाइल्ड लाइफ के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। डैश कैमरा लगाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सफारी के दौरान वाहन कभी भी टाइगर या अन्य वन्यजीवों के अत्यधिक नजदीक न जाए।

कैमरा लगाकर देना होगी सूचना
आदेश में वाहन मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों में डैश कैमरा स्थापित करें और इसकी जानकारी पर्यटन कार्यालय को दें। इससे नियमों की प्रभावी निगरानी संभव होगी। वन विभाग पूरे सिस्टम की मॉनीटरिंग करेगा और जरूरत पड़ने पर फुटेज के आधार पर कार्रवाई भी की जा सकेगी।

जीपीएस निगरानी पहले से लागू
इससे पहले भी वन विभाग ने पर्यटन वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य किया था। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि वाहन सफारी मार्ग से बाहर न जाए। अब डैश कैमरों की व्यवस्था से निगरानी और अधिक कड़ी हो जाएगी।

नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
वन विभाग ने चेतावनी दी है कि सफारी नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन चालक या मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रणथंभौर में वन्यजीवों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।

 

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