
उज्जैन: महाकाल मंदिर के निकट चार मंजिला अवैध भवन को उज्जैन नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए गिरा दिया। यह निर्माण नूरजहां गुलाम मोहम्मद के नाम से बिना अनुमति के किया जा रहा था। नगर निगम ने पोकलेन और बुलडोजर की मदद से इमारत को पूरी तरह समेटा। इस दौरान मंदिर जाने वाले मार्ग को कुछ समय के लिए बाधित करना पड़ा।
नोटिस का नहीं दिया जवाब:
यह मामला जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत भवन क्रमांक 97/7/A का है। नगर निगम अधिकारियों ने जब अवैध निर्माण की जानकारी पाई, तो तुरंत नोटिस भेजा गया। लेकिन भवन मालिक ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही निर्माण रोका। इसके बजाय, उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अंततः नगर निगम ने अंतिम नोटिस जारी कर आज इस चार मंजिला भवन पर बुलडोजर चला दिया।
मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कार्रवाई:
अधिकारियों ने बताया कि जिस इलाके में यह कार्रवाई हुई, वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिए पुलिस और निगम के कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्रवाई में एक बुलडोजर और एक पोकलेन मशीन का इस्तेमाल किया गया।
नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई:
भवन अधिकारी दीपक शर्मा ने कहा कि यह G+3 निर्माण बिना किसी अनुमति के किया गया था। यह कार्रवाई भूमि विकास अधिनियम और नगर पालिक निगम अधिनियम की धाराओं के तहत की गई है।