Tuesday, January 6

UP में SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कल, नाम न होने पर करें ये काम

 

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी को होने जा रहा है। प्रदेश के करीब 2.89 करोड़ मतदाता एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनमैप्ड रह गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद भी मतदाताओं के पास अपना नाम सूची में जोड़वाने का अवसर रहेगा।

 

SIR प्रक्रिया और तारीखें:

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी। शुरू में गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर क्रमशः 12 और 26 दिसंबर कर दिया गया। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 दिसंबर को होना था, लेकिन इसे 6 जनवरी तक स्थगित किया गया।

 

ड्राफ्ट सूची के बाद का चरण:

ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दावा-आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू होगी। मतदाता 6 फरवरी तक अपने दावे या आपत्तियाँ चुनाव आयोग को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद, 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

 

नाम न होने पर क्या करें:

अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 और Annexure-IV भरकर अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा कर सकते हैं। इच्छानुसार इसे voters.eci.gov.in वेबसाइट या E-NET ऐप के जरिए ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।

 

नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई हियरिंग में शामिल होना जरूरी होगा। इस दौरान यह प्रमाण देना होगा कि आप भारतीय नागरिक हैं और मतदान के योग्य हैं।

 

जरूरी दस्तावेज़:

 

आधार कार्ड (अनिवार्य)

पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड

सरकारी/अर्ध-सरकारी पहचान पत्र

छात्र पहचान पत्र

बिजली, पानी या टेलीफोन बिल

बैंक/डाकघर पासबुक

राशन कार्ड, किराया अनुबंध

सरकारी आवास प्रमाण या आवंटन पत्र

गैस कनेक्शन रसीद

 

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना और परिवार का नाम अवश्य जांचें, ताकि आगामी चुनावों में मताधिकार से वंचित न हों।

 

ऑनलाइन जांच:

ड्राफ्ट सूची ऑनलाइन देखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या यहाँ सीधे लिंक पर जाकर EPIC नंबर या नाम डालकर सर्च किया जा सकता है।

 

 

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