
जयपुर: पूर्व मंत्री डॉ. महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जल जीवन मिशन में 900 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में पिछले सात महीने से जेल में बंद जोशी को आज जेल से रिहाई मिल सकती है। उनके समर्थकों में जमानत की खबर मिलते ही खुशी की लहर दौड़ गई।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत स्वीकार होने के दस्तावेज़ दोपहर तक जेल प्रशासन को मिल जाएंगे, जिसके बाद डॉ. जोशी आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं।
पृष्ठभूमि: डॉ. महेश जोशी को 24 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। उस समय उनकी पत्नी बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थीं। चार दिन की अग्रिम जमानत मिलने के बाद पत्नी के अंतिम संस्कार और अन्य जरूरी कार्य संपन्न कर उन्होंने फिर से जेल लौटना पड़ा।
26 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद डॉ. जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 21 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।
बचाव पक्ष का तर्क: डॉ. जोशी के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है और आरोपों में रिश्वत लेने की पुष्टि नहीं होती। यदि बेटे की फर्म को लोन दिया गया और लोन चुका दिया गया तो इसमें रिश्वत का मामला कैसे बन सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डॉ. महेश जोशी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।