
गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में परिवहन विभाग ने रोड टैक्स न जमा करने वाले कमर्शल वाहन मालिकों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। विभाग ने पिछले पांच साल या उससे अधिक समय से एक भी रुपया टैक्स नहीं जमा करने वाले 11 हजार से अधिक वाहन मालिकों को चिन्हित किया है। इस चूक के कारण सरकार को लगभग 10 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ है।
एआरटीओ प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सभी डिफॉल्टर वाहन मालिकों के पास बकाया टैक्स जमा करने के लिए सिर्फ 15 दिन का अंतिम अवसर है। यदि तय समय में टैक्स जमा नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के बाद बकाया राशि के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किया जाएगा। यह RC सीधे जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा जाएगा और इसके बाद वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी। कार्रवाई में वाहन की कुर्की, बैंक खाते सीज करना और गंभीर मामलों में जेल तक की संभावना हो सकती है।
विभाग ने यह भी कहा कि जिन वाहनों की स्थिति खराब है, कबाड़ हो चुके हैं या लंबे समय से सड़क पर नहीं चल रहे हैं, उनके मालिक 15 दिन के भीतर आरटीओ कार्यालय में संपर्क कर स्थिति स्पष्ट करें। ऐसे मामलों में उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर राहत दी जा सकती है।
समयसीमा समाप्त होने के बाद 11 हजार वाहन मालिकों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय को भेजी जाएगी और रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कार्रवाई और कड़ी हो जाएगी। परिवहन विभाग का कहना है कि यह अभियान राजस्व की हानि रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है।
