Wednesday, February 11

“भारत न्योता देने के बाद भी नहीं आया”, सिंधु जल संधि पर दिल्ली ने हेग कोर्ट को दिखाया ठेंगा, पाकिस्तान में बढ़ी टेंशन

हेग / इस्लामाबाद / नई दिल्ली: सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को लेकर हेग के स्थायी मध्यस्थता अदालत ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। अदालत ने प्रेस रिलीज में बताया कि पाकिस्तान की ओर से शुरू की गई ‘दूसरे चरण’ की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन भारत ने बार-बार भेजे गए न्योते का कोई जवाब नहीं दिया और सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया

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पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की किशनगंगा और रैटल जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’ को मान्यता नहीं देता और इसे अवैध मानता है। भारत का कहना है कि सिर्फ तटस्थ विशेषज्ञ की प्रक्रिया ही कानूनी रूप से मान्य है

भारत का रणनीतिक कदम: चिनाब नदी पर युद्धस्तर पर काम

भारत ने चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की गति युद्धस्तर पर बढ़ा दी है। इस परियोजना की लागत लगभग 5,129 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार ने अधिकारियों को इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। पिछले साल पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को नदियों से जुड़ी जानकारी देना बंद कर दी थी

पाकिस्तान में इससे चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, वे जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बने भारत के नए डैम की समीक्षा कर रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद रोकता नहीं, तब तक संधि पर सामान्य चर्चा असंभव है।

अदालत में सुनवाई और भारत की चुप्पी

अदालत ने प्रेस रिलीज में कहा कि भारत को बार-बार न्योता दिया गया, लेकिन भारत ने भाग नहीं लिया। अदालत ने नोट किया कि भारत के शामिल न होने के बावजूद सुनवाई जारी रहेगी। इसके पहले भारत को किशनगंगा और बगलिहार परियोजनाओं से जुड़े तकनीकी और संचालन डेटा जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी समय सीमा 9 फरवरी 2026 थी, लेकिन भारत ने अदालत के आदेश को खारिज कर दिया।

भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अदालत के किसी भी निर्णय को स्वीकार नहीं करेगा। भारत की कड़ा रुख, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है और दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि विवाद नई जटिल मोड़ पर पहुंच गया है

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