Friday, January 30

चांदनी चौक अतिक्रमण पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, बनाई जाएगी निगरानी कमेटी

नई दिल्ली: चांदनी चौक में अतिक्रमण और ट्रैफिक उल्लंघन की समस्या पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इलाके में रोजाना निगरानी के लिए एक विशेष कमेटी बनाने का आदेश दिया है।

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यह फैसला चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की याचिका पर लिया गया, जिसमें व्यापारियों ने इलाके में लगातार हो रहे ट्रैफिक उल्लंघन, अवैध फेरीवालों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।

व्यापारी मंडल का कहना है कि नॉन-मोटराइज्ड जोन होने के बावजूद इलाके में भारी संख्या में गाड़ियां चल रही हैं। इसके अलावा, नियम तोड़ने पर 20 हजार रुपये का चालान काटा जाता है, लेकिन लोग इसे लोक अदालत में केवल 200 रुपये में निपटा लेते हैं। इससे नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है।

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील समीर वशिष्ठ ने इस पर विरोध जताया और कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य यही है। उन्होंने यह भी कहा कि दुकानदारों की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिविजन बेंच ने कहा कि सभी सिविक एजेंसियां प्रस्तावित कमेटी को रिपोर्ट करेंगी और यह कमेटी इलाके की रोजाना निगरानी करेगी। किसी भी योजना को पहले कमेटी के पास प्रस्तुत किया जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद ही उसे लागू किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बड़े पैमाने पर योजना और रोजाना कार्रवाई जरूरी है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट संजीव रल्ली ने कोर्ट को इलाके में मौजूद समस्याओं और उनके समाधान के लिए जरूरी कदमों के बारे में बताया।

 

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