
भोपाल/नागपुर: भोपाल गैस त्रासदी के आपराधिक मामले में सोमवार को जिला अदालत में सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण खबर सामने आई। यूनियन कार्बाइड के अधिकारी शकील कुरैशी, जो एमआईसी प्लांट में शिफ्ट सुपरवाइजर थे, का नागपुर में निधन हो गया। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को उनकी मृत्यु की पुष्टि करने के आदेश दिए हैं।
15 साल की लंबी अपील में अब तक 5 दोषियों की मौत
7 जून 2010 को सीजेएम भोपाल के फैसले में 8 यूनियन कार्बाइड के भारतीय अधिकारियों और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को धारा 304A के तहत दोषी पाया गया था। पिछले 15 सालों की अपील प्रक्रिया के दौरान अब तक कुल 5 दोषी अधिकारियों की मौत हो चुकी है।
अगली सुनवाई 20 जनवरी को
मामले की अगली पेशी 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। इस दिन सीबीआई अपनी अभियुक्तों के खिलाफ क्रिमिनल अपील पर अंतिम तर्क पेश करेगी। इसके बाद यूनियन कार्बाइड और उसके अधिकारियों की ओर से भी अंतिम तर्क पेश किए जाएंगे।
प्रक्रिया में बदलाव की संभावना
अभियुक्तों की मौत के कारण अदालत में अपील प्रक्रिया में बदलाव की संभावना बनी हुई है। इस चरण के बाद ही मामले के निर्णय के करीब पहुंचने का संकेत मिलता है।