Tuesday, January 13

अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर एक्ट मामले में मिली नियमित जमानत

 

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मऊ। मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दी गई अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में तब्दील कर दिया है, हालांकि इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं, जिनका पालन करना विधायक के लिए अनिवार्य होगा।

 

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनाया। सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और निजाम पाशा ने पक्ष रखा।

 

प्रदेश से बाहर जाने की मिली अनुमति

 

नियमित जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश से बाहर यात्रा करने की भी अनुमति दे दी है। हालांकि, इसके लिए उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट और संबंधित पुलिस प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा। यात्रा से पहले उन्हें अपना संपर्क नंबर और यात्रा स्थल की पूरी जानकारी देनी होगी।

 

बचाव पक्ष की दलील

 

बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि अब्बास अंसारी लंबे समय से जेल में बंद हैं। मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और मुकदमे के निपटारे में अभी समय लग सकता है। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत है। अदालत ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया।

 

सख्त शर्तों के साथ जमानत

 

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत के दौरान अब्बास अंसारी—

 

कानून-व्यवस्था भंग करने या जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे

सुनवाई के दौरान अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगे

प्रदेश छोड़ने से पहले संबंधित अधिकारियों को सूचना देंगे

 

शीर्ष अदालत के इस आदेश को अब्बास अंसारी के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

 

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