आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सजा, फिर जेल भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू
रामपुर: उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के लिए एक बार फिर कानूनी झटका आया है। रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। अदालत ने सोमवार को पहले दोनों को दोषी ठहराया और इसके कुछ ही समय बाद सजा भी सुनाई।
सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने अदालत परिसर में ही दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया। अब उन्हें फिर से जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
मामले का पूरा विवरणयह मामला वर्ष 2019 का है। भाजपा नेता और वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। असली जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी, जिसके कारण अब्दुल्ला 2017 के विधानसभा चुनाव लड़ने के पात्र नही...









