कोरोना ड्यूटी पर मृत डॉक्टरों के परिजन अब सरकारी बीमा के हकदार: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी पर मृत डॉक्टरों के परिजन केंद्र सरकार की बीमा योजना के लाभ पाने के हकदार हैं, भले ही वे सरकारी ड्यूटी पर औपचारिक रूप से न लगे हों।
मुख्य बातें:
अदालत ने कहा कि “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना” के तहत ऐसे डॉक्टरों के परिजन मुआवजा पाने के पात्र हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें निजी डॉक्टरों के परिजन को बीमा योजना से वंचित रखा गया था।
न्यायालय ने जोर दिया कि कोविड-19 के दौरान जो डॉक्टर सक्रिय रूप से चिकित्सा सेवा दे रहे थे और जिनकी मृत्यु वायरस के कारण हुई, उनके परिवार को मुआवजे से वंचित नहीं रखा जा सकता।
मुख्य याचिकाकर्ता का मामला:
डॉ. ...










