राजस्थान में सरपंच से पार्षद तक दोगुनी हुई चुनावी खर्च सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की नई अधिसूचना
जयपुर: राजस्थान में आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च सीमा दोगुनी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की नई अधिसूचना के अनुसार, जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंच पद के प्रत्याशी अब पिछले चुनाव की तुलना में दोगुनी राशि खर्च कर सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि पिछले चुनावों के आंकड़ों के आधार पर आगामी चुनावों में खर्च सीमा बढ़ाई गई है ताकि चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, व्यावहारिक और समयानुकूल हो।
दोगुनी हुई खर्च सीमा
जिला परिषद सदस्य: 1.5 लाख → 3 लाख रुपए
पंचायत समिति सदस्य: 75 हजार → 1.5 लाख रुपए
सरपंच: 50 हजार → 1 लाख रुपए
नगर निकाय चुनावों में भी बढ़ोतरी
नगर निगम पार्षद: 2.5 लाख → 3.5 लाख रुपए
नगर परिषद: 1.5 लाख → 2 लाख रुपए
नगर पालिका: 1 लाख → 1.5 लाख रुपए
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