दिल्ली दंगा मामला: सबूत न मिलने पर छह आरोपी बरी, कोर्ट ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
नई दिल्ली। वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में राजधानी की अदालत ने छह आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में “बुरी तरह विफल” रहा। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर रिकॉर्ड में हेरफेर करने और “मनगढ़ंत आरोपपत्र” दाखिल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आदेश की एक प्रति दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजी जाए।
इन छह आरोपियों को किया गया बरी
अडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने प्रेम प्रकाश उर्फ काके, इशू गुप्ता, राजकुमार उर्फ शिवान्या, अमित उर्फ अन्नू, राहुल उर्फ गोलू और हरिओम शर्मा को बरी करने का आदेश दिया। अदालत इन पर दंगों के दौरान हिंसक भीड़ का हिस्सा होने के आरोप से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी।
25 फरवरी...










