
सीतामढ़ी: बिहार में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर आरक्षण और मतदान प्रक्रिया को लेकर भ्रम का माहौल फैल गया था। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा है कि सभी पदों का आरक्षण नए सिरे से किया जाएगा।
ईवीएम से होंगे मतदान
राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच और पंच के चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि अब लोगों में यह भ्रम नहीं रहेगा कि चुनाव बैलेट पेपर से होंगे या ईवीएम से।
सीटों के आरक्षण का नियम
बिहार पंचायत अधिनियम, 2006 की धारा 13, 38, 65 और 91 के अनुसार, ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के पदों का आरक्षण दो क्रमिक निर्वाचन के बाद तय किया जाता है। पिछला आरक्षण वर्ष 2016 में किया गया था और उसके बाद 2016 एवं 2021 के चुनाव सम्पन्न हुए। इसलिए, वर्ष 2026 के चुनाव से पहले ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों का आरक्षण समय पर किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो।
आयोग की स्पष्ट चेतावनी
आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अफवाहों पर ध्यान न दें। आगामी चुनाव समय पर और नियमानुसार सम्पन्न कराए जाएंगे।