
बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले साइको सीरियल रेपिस्ट अविनाश पांडे उर्फ सिंपल को चौथे मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला पांच वर्षीय दलित बच्ची से जुड़े अपराध का है। इसके अलावा अदालत ने उसे 2 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
तीन अन्य मामलों में सजा
अविनाश पांडे के खिलाफ तीन अन्य मामलों में भी उसे आजिवन कारावास की सजा मिल चुकी है। इन सभी मामलों में कुल 7 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- 24 सितंबर 2025: पहले मामले में कोर्ट ने 20 कार्यदिवस में सुनवाई कर आजीवन कारावास सुनाई।
- 29 सितंबर 2025: दूसरे मामले में 22 कार्यदिवस में दोषी करार दिया गया।
- 8 अक्टूबर 2025: तीसरे मामले में 26 कार्यदिवस में सुनवाई पूरी कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
तेजी से हुई सुनवाई
इस चौथे मामले में एफआईआर 3 जुलाई 2025 को दर्ज हुई थी और पांच महीने 14 दिन के भीतर अदालत ने फैसला सुना कर सख्त संदेश दिया। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट और दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।
स्केच और पुलिस की तत्परता
अविनाश की गिरफ्तारी तत्कालीन क्षेत्राधिकारी हर्षिता त्रिपाठी की सूझबूझ से हुई। पीड़ित बच्चियों के बताए गए हुलिए के आधार पर आरोपी का स्केच तैयार किया गया और उसी के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में अपने अपराध कबूल किए। उसके मोबाइल से अश्लील फोटो और वीडियो भी बरामद हुए।
दहशत फैलाई चार वारदातों ने
अविनाश ने महज एक महीने के भीतर चार नाबालिग बच्चियों को अगवा कर साइकिल पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इससे इलाके में भय का माहौल बन गया। पीड़ित बच्चियां 5 से 8 वर्ष की थीं। पुलिस ने स्वॉट और सर्विलांस टीम के साथ विशेष कार्रवाई की और बच्चियों से संवेदनशील तरीके से पूछताछ की।
विशेष आदेश: अदालत ने दो मामलों में उसे जेल में जीवन की अंतिम सांस तक रहने का आदेश भी दिया है।